पत्नी की हत्या के मामले पति को दस साल की सजा

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नवादा टुडे डेस्क

व्यवहार न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश श्री मति ख्याति सिंह ने पत्नी की हत्या के मामले मे पति को दोषी पाते हुए दस वर्ष की सजा सुनाई। बताया जाता है कि संजय कुमार साहु की बहन रंजू प्रियंका की शादी शहर के नवीन नगर के संजीव कुमार उर्फ संजीव के साथ वर्ष 2014 में हुई थी।

लेकिन शादी के बाद ससुराल वाले में पति, जेठ मनोज कुमार, गोतनी रिंकू देवी, ननद काजल कुमारी एवं काजल के पति द्वारा 5 लाख रूपए मांगी गई थी। ससुराल वाले को रूपए नहीं देने पर  2014 में गला दबाकर हत्या कर दी गई। इस संदर्भ में मृतक के भाई संजय कुमार साहु के व्यान पर नगर थाना में कांंड  786/14 दर्ज की गई थी। इसमें पति संजीव कुमार संजू ,मनोज कुमार, रिंकू देवी, काजल कुमारी एवं काजल कुमारी के पति सचितानंद को अभियुक्त बनाया गया था।

इसमें दोनों पक्षों के सुनवाई के उपरांत पति संजीव कुमार को 304 बी में दोषी पाया गया। अपर लोक अभियोजक भोला प्रसाद सिंह ने कहा कि शादी के मात्र 19 दिन के उपरांत अभियुक्तों द्वारा हत्या की गई। अभियुक्त को अधिकतम सजा दी जाए। न्यायालय  ने दोनों पक्षों के सुनवाई के उपरांत अभियुक्त  संजीव कुमार उर्फ संजू को हत्या में दोषी पाते हुए धारा 304बी के अंतगर्त 10 वर्ष की सजा सुनाई। 

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