बिहार में 38 जिला लॉक डाउन सिर्फ इन 12 सेवाओं की मिलेगी सुविधा

0
1570

नवादा डेस्क | सुमित कुमार

दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री आवास पर उच्चस्तीय बैठक के बाद 31 मार्च तक सभी जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय, और नगर निकाय मुख्यालय को लॉक डाउन का आदेश जारी कर दिया गया है। सरकार ने इसे तात्काल लागू कर दिया है। ताकि लोगों को जरुरी सेवाए मिलती रहे।

 जिन सेवाओं को इस आदेश से रखा गया अलग वह है।

1.निजी चिकित्सा सेवा2.दूरसंचार सेवा3.बैंकिंग एवं एटीएम सेवाएं4.डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान5.किराने की दुकानें 6.फल सब्जियों की दुकानें7.दवा की दुकानें8.सर्जिकल आइटम संबंधित संस्थान9.पेट्रोल पंप एवं सीएनजी स्टेशन10.एलपीजी गैस एजेंसी11.पोस्ट ऑफिस एवं सेवाएं ई-कॉमर्स सेवाएं12.इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया।

  बिहार सरकार के आदेश के मुताबिक कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की धारा 2, 3 एवं 4 में अंकित सेवाओं को छोड़कर सभी निजी प्रतिष्ठान निजी कार्यालय एवं सार्वजनिक परिवहन को पूर्णता बंद करने का आदेश दिया गया है। आदेश के मुताबिक सभी जिला मुख्यालय सभी अनुमंडल मुख्यालय सभी प्रखंड मुख्यालय एवं सभी नगर निकायों पर आदेश देश लागू रहेगा। फिलहाल 31 मार्च 2020 तक लागू रहेगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here